प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहा है, फिर चाहे उनका कुर्ता हो या फिर जैकेट. अब इस 'मोदी जैकेट' की दीवानगी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के सिर चढ़ कर बोल रही है. यहां तक कि अब वह अपने दफ्तर में भी मोदी जैकेट ही पहनकर जा रहे हैं.
इस बात की जानकारी खुद मून जे इन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी. बुधवार को मून ने लगातार कई ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कुछ जैकेट भेजे हैं. ये सभी भारतीय परंपरा के आधुनिक जैकेट हैं, जो 'मोदी जैकेट' के नाम से मशहूर हैं. अब ये आसानी से कोरिया में भी मिल सकते हैं.
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ने इस प्रकार की कई जैकेट अब अपने लिए बनवाई हैं और उनसभी पर मोदी जैकेट लिखवाया है. आपको बता दें कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति इस बार दिवाली भारत में मनाएंगे, वह अपनी पत्नी के साथ जल्द ही भारत भी आएंगे.
साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि अभी कुछ दिन पहले ही अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा था, वह इन जैकेट में काफी शानदार लगते हैं. और अब उन्होंने इन जैकेट को स्पेशली मेरे लिए भेज दिया है.
उन्होंने लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियोल शांति पुरस्कार पर ट्वीट भी पढ़े, जो कोरियाई भाषा में लिखे हुए थे. मैं पीएम मोदी को बहुत बधाई देता हूं.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुक कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं. इनमें मोदी जैकेट, मोदी कुर्ता काफी मशहूर हैं. इसके अलावा भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी वह जिस तरह की पगड़ी बांधते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.
मालेगांव धमाका मामले में सात आरोपियों पर आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप तय किया गया है. एनआईए कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या और अन्य अपराध का आरोप भी दर्ज किया है. यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत इन पर मुकदमा चलेगा.
इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय किए गए.
सातों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 और 16, आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 324,326,427,153ए और विस्फोटक कानून की धारा 3,4,5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए हैं. इसमें धारा 302 हत्या, 120 बी साजिश रचने और 307 हत्या की कोशिश करने के लिए लगाई गई है.
अपने फैसले में सेशन जज वीएस पडलकर ने कहा, सभी आरोपियों पर अभिनव भारत संस्था बनाने और 2008 में मालेगांव धमाका करने का आरोप लगाया जाता है जिसमें 6 लोग मारे गए थे. जिन 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए, उनके नाम हैं-साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, ले.क. पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और अजय राहिरकर.
इस बात की जानकारी खुद मून जे इन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी. बुधवार को मून ने लगातार कई ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कुछ जैकेट भेजे हैं. ये सभी भारतीय परंपरा के आधुनिक जैकेट हैं, जो 'मोदी जैकेट' के नाम से मशहूर हैं. अब ये आसानी से कोरिया में भी मिल सकते हैं.
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ने इस प्रकार की कई जैकेट अब अपने लिए बनवाई हैं और उनसभी पर मोदी जैकेट लिखवाया है. आपको बता दें कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति इस बार दिवाली भारत में मनाएंगे, वह अपनी पत्नी के साथ जल्द ही भारत भी आएंगे.
साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि अभी कुछ दिन पहले ही अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कहा था, वह इन जैकेट में काफी शानदार लगते हैं. और अब उन्होंने इन जैकेट को स्पेशली मेरे लिए भेज दिया है.
उन्होंने लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियोल शांति पुरस्कार पर ट्वीट भी पढ़े, जो कोरियाई भाषा में लिखे हुए थे. मैं पीएम मोदी को बहुत बधाई देता हूं.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुक कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं. इनमें मोदी जैकेट, मोदी कुर्ता काफी मशहूर हैं. इसके अलावा भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी वह जिस तरह की पगड़ी बांधते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.
मालेगांव धमाका मामले में सात आरोपियों पर आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप तय किया गया है. एनआईए कोर्ट ने आरोपियों पर हत्या और अन्य अपराध का आरोप भी दर्ज किया है. यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत इन पर मुकदमा चलेगा.
इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय किए गए.
सातों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 18 और 16, आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 324,326,427,153ए और विस्फोटक कानून की धारा 3,4,5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए हैं. इसमें धारा 302 हत्या, 120 बी साजिश रचने और 307 हत्या की कोशिश करने के लिए लगाई गई है.
अपने फैसले में सेशन जज वीएस पडलकर ने कहा, सभी आरोपियों पर अभिनव भारत संस्था बनाने और 2008 में मालेगांव धमाका करने का आरोप लगाया जाता है जिसमें 6 लोग मारे गए थे. जिन 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए, उनके नाम हैं-साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, ले.क. पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और अजय राहिरकर.
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